किसान की दुर्घटना से मृत्यु होने पर मिलेगा पाँच लाख: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी कई योजनाओं मे से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजना (उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ) है इस योजना के अंतर्गत सरकार किसान की किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसे आर्थिक सहायता देती है , जिसकी रकम एक लाख से पाँच लाख तक होती है ।
इस योजना (up krishak durghatana kalyan yojna )मे किसान को अगर लाभ चाहिए तो उसके परिवार वालों को दुर्घटना के 45 दिन के अंदर सरकार को दुर्घटना की जानकारी देकर आबेदन करना होगा । जिसके सत्यापन के बाद उन्हे लाभ दिया जाएगा ।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
सरकार द्वारा चलाई गयी इस योजना मे किसानो के दुर्घटना मे शिकार होने पर सरकार मुवाब्जा प्रदान करेगी जो इस प्रकार से होगी -:
- अगर किसान के दोनों हाथ दोनों पैर खो देता है तब इस स्थिति मे मुवाबजा पाँच लाख रुपये होगा ।
- एक हाथ एक पैर के बिकलांग होने पर 2से 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है ।
- 60 प्रतिसत की दिवयांगता पर 2 लाख रुपये देने का नियम है ।
- अगर दुर्घटना मे दोनों आंखे चली जाती है तब भी मुवाबजा 5 लाख रुपये होगा ।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मे जानिए कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है
- आग मे जलने से , बाढ़ मे बह जाने से
- आकाशीय बिजली गिरने से , करंट लग जाने से
- हत्या हो जाने पर ,आतंकवादी हमले मे मारे जाने पर ,
- डकैती, मारपीट मे हुयी दुर्घटना
- यात्रा के दौरान होने वाली घटना
- मकान के नीचे दबने की घटना
- सड़क दुर्घटना
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की कुछ खास विसेशताएँ –
- कृषक दुर्घटना योजना के लाभार्थी सभी तरह के छोटे किसान हो सकते हैं इसमे वो किसान भी सामिल होंगे जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है ।
- लगभग 2 करोड़ 38 लाख किसानो को इस योजना के तहत लाभ पहुचाया जाएगा ।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब तबके के किसानो को मृत्यु के पश्चात आर्थिक सहायता मुहैया करना है ।
- किसी किसान के कार्य के वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है या 75 प्रतिशत तक बिकलांग हो जाते है तो उन्हे 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
- इसकी देखरेख का पूरा जिम्मा जिला अधिकारी को दिया गया है ।
- इस योजना मे किसी किसान की मृत्यु होने के 45 दिनो के अंदर आबेदन करना होता है । अगर 45 दिनो के बाद कोई आबेदन करता है तो उसका आबेदन अस्वीकार कर दिया जाता है ।
जरूरी सूचना -: यदि कोई किसान अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहा होगा तो आर्थिक सहायता की धनराशि मे कुछ कटौती की जा सकती है
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दस्ताबेजइस महत्वपूर्ण बिन्दु मे जरूरी दस्तबेजो के बारे मे बताया गया है कृपया ध्यान से देखे :
- राशन कार्ड
- निवाश प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक की छायाप्रती
- आधार कार्ड की छायाप्रती
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ की फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
इस योजना के लिए पात्रता –:
- इस योजना के पात्र केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही होंगे ।
- इस योजना मे उनलोगों को ही पात्र माना जाएगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है ।
- किसी किसान की मृत्यु के बाद उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस योजना का लाभ दिया जाएगा /आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी ।
- यदि किसी किसान के पास अपनी खुद की भूमि नहीं हो और वे किसी और की भूमि मे कार्य कर रहे हो और उनकी मृत्यु वही पर हो जाती है तब भी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का ऑनलाइन आबेदन कैसे करें ?
इस योजना के बारे मे नीचे बताई गयी प्रक्रिया के आधार पर आप सभी बड़ी आशानी से ऑनलाइन आबेदन कर सकते है ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के चरण :
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा ।
- वैबसाइट मे जाने के पश्चात होम पेज मे आबेदक किसान नागरिकको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाले सेकसन मे अपनी लॉगिन आईडी दर्ज कर लेना है ।
- जिन किसानो के द्वारा पोर्टल मे पंजीकरण नहीं किया गया है वह सभी नागरिक नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर जाएंगे और क्लिक करेंगे ।
- पोर्टल मे पंजीकरण होगा तभी आगे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है ।
- पोर्टल मे पंजीकरण करने के बाद usar name, password दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें ।
- नया पेज खुलेगा उसमे किसान को आबेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग मे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना मे क्लिक करना है ।
- अब नए पेज मे आबेदन पत्र खुलकर आ जाएगा.
- आबेदन पत्र मे पूछी गयी सभी जानकारी को सही सही भर दे ।
- उसके बाद सबमिट कर दे ।
- इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते है ।
आबेदन पत्र का प्रारूप -:
नोट-; हमे आशा और पूर्ण बिस्वाश है की आप सभी को हमारे द्वारा बताई गयी इस जानकारी से पूर्ण सहायता मिलेगी । अगर हमारा आर्टिकल पसंद आया हो तो fallow जरूर करे धन्यवाद ।
और अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैँ.